प्रदीप गुप्ता / नर्मदापुरम /जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि घटना दिनांक 18.04.19 को शाम करीब 5:00 बजे नाबालिग लड़की की माँ अपने घर के कमरे में बैठी थी। तभी उसे उसकी लड़की के चिल्लाने की आवाज आई, जो छत पर कपड़े उठाने गई थी। आवाज सुनकर वहां जाकर देखा तो आरोपी नाबालिग लड़की के ऊपर बैठा हुआ था और बुरी नियत से छेड़छाड़ कर रहा था। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्री ने अपनी माता के साथ थाना-सोहागपुर, नर्मदापुरम में जाकर दर्ज करायी। पुलिस द्वारा प्रकरण को विवेचना में लिया गया। समस्त कार्यवाही के उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के समक्ष पेश किया गया। विचारण दौरान न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों और दस्तावेज के आधार पर आरोपी को धारा- 354 भादवि एवं धारा- 9/10 पॉस्को एक्ट में दोषी पाया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में अति. जिला अभियोजन अधिकारी लखन सिंह भवेदी द्वारा सशक्त पैरवी की गयी। आरोपी नरेश कुशवाहा को धारा-354 भादवि में 01 वर्ष का कारावास एवं धारा- 9/10 पॉस्को एक्ट में 05 वर्ष का कारावास व कुल 3000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

