प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम /जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 09.01.2018 को हबीब गंज स्टेशन के पास पत्रकार काॅलोनी नेहरू नगर रोड भोपाल के पास आरोपीगणों के द्वारा एक सेण्डबोआ सांप (दुर्लभ प्रजाति) और एक लाल मुंह का बंदर जो वन्य प्राणी होकर शासकीय संपत्ति है, उनको जंगल से पकडकर थैले में छिपाकर विक्रय एवं व्यापार करने के लिए परिवहन कर रहे थे। टायगर स्ट्राइक फोर्स नर्मदापुरम के द्वारा सूचना मिलने पर घेराबंदी कर आरोपीगणों को सेण्डबोआ सांप और लाल मुंह के बंदर के साथ पकडा और उनके विरूद्ध प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया। सेण्डबोआ सांप की अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 करोड है। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय श्रीमती रितु वर्मा कटारिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.12.2022 अनुसार आरोपी हरप्रसाद पिता मुन्नालाल दाहिया निवासी बलवीर नगर भोपाल एवं आरोपी आसिफ पिता रईस खान निवासी पंचशील नगर भोपाल को धारा 9, 39, 44, 48 ए, 50 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000- 10000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अरूण कुमार पठारिया, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

