प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम/ यदि जिले में कोई बंधक श्रम करते हुये पाया जाता है, तो उसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना, चाईल्ड लाईन एवं हेल्प लाईन नम्बर 07574-465391 कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त जी-6 तवा भवन नर्गदापुरम पर दी जा सकती है। यह जानकारी देते हुए सहायक श्रमायुक्त नर्मदापुरम ने बताया कि शहर को बंधक श्रम मुक्त करने के लिए बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत बंधक श्रम वह है जिसे स्वयं अथवा परिवार की मजदूरी के एवज में अग्रिम दिया गया हो तथा इसके भुगतान और ब्याज की राशि के आधार पर लिखित / अलिखित करार से निरंतर कार्य लिया जा रहा हो एवं उसके कार्य अथवा जीविका एवं उत्पादन के विक्रय संबंधी स्वतंत्रता को बाधित किया गया हो या उसकी नियम अनुसार मजदूरी का भुगतान नही किया जा रहा हो अथवा किसी पारंपरिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत जबरन कार्य लिया जा रहा हो ऐसे अमिकों हेतु बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2021 से प्रभावशील है।

