प्रदीप गुप्ता / नर्मदापुरम / जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी उम्र 58 वर्ष अपने बेटो के साथ नर्मदापुरम में निवास करती है। दिनांक 27.12. 2021 को सुबह 05ः00 बजे उठकर फरियादी किचन में काम कर रही थी। तब अचानक से उसका बड़ा बेटा अनिल उर्फ बब्ला उम्र 39 वर्ष ने पीछे से आकर उसे पकड लिया। फरियादी ने उसे छोडने को कहा तो अनिल उर्फ बब्ला ने उसे पटककर नीचे की तरफ धका दिया और बुरी नियत से उसकी साडी को उठाया। फरियादी चिल्लाई तो उसके छोटे बेटे तथा पडोस में रहने वाली उसकी भाभी ने आकर बचाया। फरियादी ने उक्त घटना के संबंध में अपने बडे बेटे अनिल उर्फ बब्ला के द्वारा की गई, उक्त गंदी हरकत पर कार्यवाही करने के लिए थाना देहात नर्मदापुरम में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर एफ.आई.आर. लेखबद्ध कर अनुसंधान किया गया। आरोपी अनिल उर्फ बबला पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय (सुश्री स्निग्धा पाठक) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.2022 अनुसार आरोपी अनिल उर्फ बबला को धारा 354 भा.द.वि. के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विशेष टिप्पणी की ‘‘अपराध निश्चित तौर पर एक आसामान्य घटना परिस्थिति है, जो पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था लोक शांति व महिलाओं के प्रति अत्यंत निंदनीय, घातक और नैतिक रूप से पतित कृत्य है।‘‘ शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

