प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम / जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि दिनांक 21.09. 2021 को थाना कोतवाली नर्मदापुरम में सूचना मिली कि पुराने बस स्टेण्ड के पास एक लडका अपने हाथ में तलवार लिए लहराकर आने जाने वाले लोगो को डरा धमका रहा है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस मौके पर पहुंची। पुराना बस स्टेण्ड राजा रेडियम दुकान के आगे रोड पर एक लडका हाथ में लोहे की तलवार लहराकर लोगों में भय कारित कर रहा था। जो पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेराबंदी करके पकड़ा। उक्त लडके से नाम, पता पूछने पर नाम तुलसीराम उर्फ मुन्ना पिता जसवंत सगर निवासी बुधवाड़ा रोड, नर्मदापुरम होना बताया। जिसके कब्जे से साक्षियों के समक्ष एक लोहे की तलवार जप्त हुई। उक्त प्रकरण के विचारण पश्चात माननीय न्यायालय (सुश्री स्निग्धा पाठक) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.12.2022 अनुसार आरोपी तुलसीराम उर्फ मुन्ना को धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं 1000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से प्रमोद सिंह पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।

