प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम/ राज्य सरकार द्वारा 28 श्रेणी के गरीब परिवारों को पात्रता श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में सम्मिलित पात्र हितग्राहियों में से अपात्र हितग्राहियों को हटाने एवं छूटे हुए पात्र परिवारों, हितग्राहियों को जोड़ने की कार्यवाही सतत रूप से की जाती है। अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित 28 पात्रता श्रेणियों में से छूटे हुए नवजात एवं पात्रता श्रेणी में सम्मिलित होने वाले नवीन हितग्राहियों को पात्रता पर्ची प्राप्त करने की सुविधा एवं बहु विकल्प उपलब्ध कराने की दृष्टि से ऑनलाइन व्यवस्था निर्धारित की गई है। पात्रता पर्ची प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों द्वारा स्वयं एम राशन मित्र पोर्टल एप पर तथा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत, नगरी निकाय के वार्ड कार्यालय में आवेदन किए जा सकते है। आवेदन के लिए पात्र हितग्राही संबंधित नगरी निकाय या ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित पात्रता श्रेणी में पंजीकृत होने के लिए वैध दस्तावेज धारक हो। समग्र परिवार आईडी परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर, परिवार, हितग्राही को पूर्व से पात्रता पर्ची जारी न हो। पात्रता पर्ची के लिए हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। इसके साथ ही समग्र परिवार आईडी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, एनएफ एसए सम्मिलित 28 श्रेणी में होने संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा परिवार के किसी एक सदस्य का मोबाइल नंबर अनिवार्य है।

