प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम/ उप निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराए जाने के लिए तथा कानून व्यवस्था एवं लोक प्रशांति बनाए रखने और मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी मनोज कुमार ठाकुर द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा 3 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों को प्रदत्त शस्त्र अनुज्ञप्तियां 13 जनवरी 2023 तक निलम्बित की गई हैं। अग्नेय शस्त्र इस अवधि तक संबंधित थाने में ही जमा रखने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था के कार्य में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, समस्त केन्द्र शासन, राज्य शासन के विभागों में कार्यरत सेवा निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी केन्द्र, राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारी, कर्मचारी, बैंक गार्ड के तौर पर कार्यरत लायसेंसियों पर लागू नहीं होगा।

