नर्मदापुरम /प्रदीप गुप्ता /द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश इटारसी सुश्री सविता जडिया द्वारा दिनांक 15/02/2023 को आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैया ठाकुर उम्र- 22 वर्ष, नि. राजस्थान को नाबालिग के व्यपहरण के अपराध में धारा 363 भादवि के अंतर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, 376(2)(एन) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड तथा लैंगिंक कृत्य करने के अपराध में पॉक्सों अधिनियम की धारा 5(एल)/6 के अंतर्गत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना पथरौटा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मजदूरी करता है । उसकी पुत्री अभियोक्त्री 14 साल की है और माध्यमिक शाला में आठवी में पढती है । दिनांक 23/09/ 2019 को 9:30 बजे सुबह उसकी लडकी स्कूल जाने का कहकर गई थी। वह भी इटारसी न्यायालय पेशी में गया था। उसकी पत्नि खेत मजदूरी करने गई थी। करीब 11 बजे स्कूल के टीचर ने उसकी पत्नि को फोन कर बताया कि अभियोक्त्री स्कूल नहीं आई है । वह वापस कोर्ट से घर गया । उसने व उसकी पत्नि ने अभियोक्त्री को आस पास के रिश्तेदारों में तलाश किया । अभियोक्त्री के मोबाइल पर फोन लगाने पर वह बंद बता रहा है, उसकी नाबालिग लडकी को कोई बहला फुसलाकर ले गया है । फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया और प्रकरण के अनुसंधान के दौरान अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर अभियोक्त्री के द्वारा बताया गया कि 21/09/ 2019 को अभियुक्त कृष्णा से इटारसी के मंदिर में पहचान हुई थी। उसके बाद दूसरे दिन कृष्णा ने उसे बोला कि वह उससे शादी करना चाहता है । अभियुक्त कृष्णा के कहने पर अभियोक्त्री दिनांक 23/09/2019 को स्कूल में पेपर देने का बोलकर सलकनपुर पहुंची। वहां अभियुक्त कृष्णा ने उसे दो दिन एक झोपडी में रखा और बहला फुसलाकर शादी का लालच देकर उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया। इसके बाद अभियुक्त कृष्णा उसे खेतलीपुरा उ.प्र. ले गया वहां भी अभियुक्त ने उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाये । अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6 पॉक्सों अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियुक्त एवं पीडिता की डीएनए रिपोर्ट से भी बलात्कार होने की पुष्टि हुई थी। शासन की ओर से पैरवी एच.एस. यादव अति. जिला अभियोजन अधिकारी, इटारसी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को निम्नानुसार दंण्डित किया गया। कृष्णा उर्फ कन्हैया ठाकुर पिता रामस्वरूप ठाकुर, उम्र- 22 वर्ष, नि. राजस्थान 363 भादवि. 3 वर्ष का सश्रम कारावास 500/- रूपये 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास 366 भादवि 5 वर्ष सश्रम कारावास 500/- रूपये 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास 376(2) (एन) भादवि 10 वर्ष सश्रम कारावास 1000/- रूपये 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास 5(एल) /6 पॉक्सों एक्ट 20 वर्ष सश्रम कारावास 1000/- रूपये 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।