इटारसी : विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा 22 फरवरी 2023 को नर्मदापुरम जिला कलेक्टर कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र सौपा गया है। आवेदन में जिला प्रशासन से निवेदन किया गया है,कि मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 की धारा 5 के अन्तर्गत जिले के सभी अनुविभागों में कितने उपासना स्थलों को ध्वनि वितारक यंत्रों के उपयोग की अनुज्ञा किन किन शर्तो पर दी गई है, ऐसी सभी धार्मिक उपासना स्थलों को दी गई अनुमतियों की प्रमाणित सूची की मांग की गई है।
उपरोक्त जानकारी देते हुये प्रांत सह मंत्री गोपाल सोनी ने बताया कि सम्पूर्ण जिले में मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन में जिला प्रशासन मूक बाधिर की भूमिका में है। अगर प्रशासन गंभीर नही होता है तो भविष्य में विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल आन्दोलन की दिशा में बढ सकता है।

