इटारसी : आने वाले 3 मार्च 2023 को अपर कलेक्टर/ विवाह अधिकारी नर्मदापुरम के – समक्ष विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक 254 / 2023 के आवेदक सद्दाम खान आत्मज मोईद्दीन खान उम्र 27 वर्ष एवं आवेदिका पक्ष के द्वारा विवाह के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जाँच के बाद ही विवाह अधिकारी विवाह के बारे में कोई निर्णय लें । उपरोक्त मांग करते हुए विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल इटारसी के द्वारा आज 26 फरवरी को एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी मदन सिंह रघुवंशी को सौपा गया।
ज्ञापन में मांग की गयी है कि विवाह करने वाले दोनो जोड़े का संबंध जीवोदया नामक ईसाई एन जी ओ से है, और आवेदक की सहायता के लिए कूट रचित दस्तावेज बनवाये गये है जिसकी जाँच उपरांत ही विवाह अधिकारी के द्वारा जागे की कार्यवाही न्याय सम्मत करना चाहिए।
उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला मंत्री प्रभात तिवारी, नगर मंत्री अनूप तिवारी, बजरंग दल नगर संयोजक संदीप यदुवंशी ने संयुक्त रूप से बताया की उपरोक्त विशेष विवाह को लेकर हिन्दू समाज की सभी जाति विरादरी में आकोश की लहर है। अगर जिला प्रशासन किसी दबाव में या जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय करता है उसका दुष्परिणाम संपूर्ण जिले में किसी भी रूप में सामने आ सकता है।
एस.डी.एम को ज्ञापन देने गये प्रतिनिधिमंडल में नगर उपाध्यक्ष संतोष शर्मा, नगर सहमंत्री चेतन राजपूत, नगर सह संयोजक दुष्यंत मदरेले, रिंकू रैकवार, जिला कार्यकारिणी वरिष्ठ सदस्य राजकुमार मालवीय, क्षितिज भावसार, नगर गौरक्षा प्रमुख अंकित राजपूत, जयपाल राजपूत उपस्थित रहे ।

