टीकमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर निर्देषानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीष एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया के मार्गदर्षन मे ग्राम पंचायत नारगुड़ा में शनिवार 25 फरवरी 2023 को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में माननीय विनोद कुमार पाटीदार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हर सत्र न्यायाधीश सहित बृजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी ने उपस्थित ग्रामवासियों को बताया कि न्याय सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति आर्थिक अथवा पिछड़ेपन के आधार पर न्याय से वंचित नहीं हो सकता है। म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति कारित हुयी है और जिन्हें पुनर्वास की आवष्यकता है, उनके प्रतिकर के लिए निधियां एवं प्रतिकर की मात्रा को विनिष्चित करने के लिये बनाई गयी है। पीड़िता अथवा उसके आश्रित इस योजना के अधीन प्रतिकर प्राप्त कर सकते है। इस योजना में पीड़ित वह व्यक्ति है जिसे अभियुक्त के आपराधिक कृत्य या लोप से कोई हानि,क्षति कारित हुई हो। इसमें पीड़ित व्यक्ति का सरंक्षक या विधिक वारिस भी सम्मिलित है। जैसे पीड़ित की पत्नी, पति, पिता, माता, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित है। साथ ही लोकोपयोगी सेवाओं की लोक अदालत से संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि लोकोपयोगी लोक अदालत के माध्यम से सड़क, परिवहन, बैंक, आवास, स्वच्छता नगरीय क्षेत्र में आम जन सामान्य की अन्य समस्याओं का निराकरण किया जाता है। उपरोक्त सेवाओं से संबंधित किसी विवाद का कोई पक्षकार विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व विवाद के निपटारे के लिए उपरोक्त स्थायी लोक अदालत के समक्ष निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही उनके द्वारा ग्रामवासियों की समस्याओं को सुना गया उनके समाधान के लिए कानूनी,विधिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम मे ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

