नर्मदापुरम / प्रदीप गुप्ता / न्यायालय सुश्री मधुलिका मूले (जे.एम. एफ.सी) सोहागपुर द्वारा आरोपी कमल अहिरवार$03, थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा-294, 323, 506, 34 भा.दं.वि. में अभियुक्तगण को 3-3 माह के कारावास की सजा एवं 500-500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम बी.एल. काकोडिया ने बताया कि फरियादी गेन्दालाल दिनांक 13.01 .2017 को पिपरिया जा रहा था। सुबह करीब 9ः30 बजें अपने जीजा साहब सिंह के घर गया। तब सबिया बाई तथा सुखराम का आपस में विवाद हो गया रहा था। सबिया बाई ने बहन की गंदी-गंदी गालिया सुखराम को दे रही थी। थोड़ी देर में फूला बाई आयी और उसने जीजा साहब सिह व सुखराम को मॉं-बहन की गंदी-2 गालियॉं देकर बोली की मकान खाली करो। तभी कमोदी अहिरवार अपने हाथ में लोहे की छड़ लेकर आया और गेन्दा लाल के साथ मारपीट की।जिससे उसे सिर में पीछे तरफ चोट आयी, ग्यारसी के लड़के ने डण्डे से मारा जिससे दाहिने अगूठें में चोट आई। मलखान ने लाढ़ी से दाहिने पैर की पिडंली में चोट पहुॅंचायी एवं छोटू ने हाथ मुक्कों से मारपीट की। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर की थी। इसके पश्चात न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर द्वारा आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी.एल. काकोडिया द्वारा किया गया।

