नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता / न्यायालय सुश्री मधुलिका मूले (जे.एम. एफ.सी) सोहागपुर द्वारा आरोपी गेन्दालाल $05, थाना-सोहागपुर, तहसील सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम् को धारा-325, 323, 506, 34 भा.दं.वि. में अभियुक्तगण को 2 वर्ष का कारावास एवं कुल 1200-1200/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सोहागपुर जिला नर्मदापुरम बी. एल. काकोडिया ने बताया कि दिनांक 13.01.2017 के सुबह 9ः30 बजे वह तथा उसका मौसा कमोद उर्फ कमल सिंह उसकी सास सबिया बाई, पत्नी हीराबाई मौसी सवित्री बाई, फूलाबाई, छोटू बैठकर मन्नूलाल की रसोई के लिए शोक संदेश की चिट्ठी भर रहे थे। इतने में साहब सिंह की पत्नी अंगूरी बाई आई उसने गाय घर के सामन बांधने लगी तब उसकी सास संबिया बाई ने उसे समझाया कि उसके पति की रसोई हो जाने दो उसके बाद मकान का निकाल कर देंगे। इसके थोड़े देर बाद अंगूरी बाई का भाई गेन्दालाल आया जिसने उसकी सास सबियाबाई को आकर मॉ-बहन की गंदी-गंदी गालियॉं दी, तथा लोहे की छड़ से मारा जिससे उसकी सास को बाए पैर की जॉघ पर, सीना, गर्दन मुह में चोट आई। गुड्डा उर्फ गोटे ने कमोद को लकड़ी से मारपीट की। साहब लाल ने लकड़ी से फूलाबाई को मारा जिसे चोट आई। घटना की रिपोर्ट थाना सोहागपुर की थी। इसके पश्चात माननीय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसका विचारण पूर्व होकर साक्षीगण के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहागपुर द्वारा आरोपी को उक्त दंड एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बी.एल. काकोडिया द्वारा किया गया।

