टीकमगढ़। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य आतिथ्य में 4 मार्च 2023 शनिवार के दिन शासकीय माध्यमिक पाठशाला ग्राम करमासन हटा के प्रागंण में ग्रामीण स्वावलंबन समिति के सहयोग व समन्वय से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर पलायन मजदूर महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हितेन्द्र सिंह सिसौदिया द्वारा मां सरस्वती जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रजव्वलन कर किया गया। उन्होंने अपने उद्वोधन में कहा कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते है और कहा कि हमें महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, तभी परिवार एवं राश्ट्र प्रगति कर सकेगा। अकेला पुरूष कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए मात्त्व शक्ति का होना जरूरी है। उन्होने बताया कि अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कानून के ज्ञान के अभाव के चलते अपनी आवाज नहीं उठा पाती है। इसी के चलते महिलाओं को कई तरह की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं के न्याय दिलाने कानूनी रूप से बाध्य हे। उन्होंने बताया भारतीय संविधान महिला, पुरूष जाति, धर्म, या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है एवं उनको महत्वपूर्ण कानूनी अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए जो हर महिला को मालूम होना चाहिए। अगर महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होती है तो इसके बाद उन पर कोई अन्याय व अत्याचार नहीं हो सकता है और न ही वे अन्याय की शिकार हो सकती है। हमारे संविधान में ऐसे कानून हैं जिनमें महिलाओं के हित की बात कही है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय विनोद कुमार पाटीदार ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को म.प्र.अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। माननीय महेश लचौरिया, जिला न्यायाधीश द्वारा दहेज प्रतिशेध अधिनियम के प्रावधान एवं महिला का सम्पत्ति में निहित अधिकार तथा सामाजिक सुरक्षा के सामान्य नियमों के संबंध में जानकारी दी गई। माननीय अरविन्द सिंह न्यायाधीश द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम, भरण पोशण, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार के संबंध में जानकारी दी।
बृजेन्द्र सिंह भदौरिया ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
डी.एस.पी.प्रिया सिंधी ने बाल विवाह के बारे में भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह नहीं होने चाहिए, बाल विवाह बचपन खत्म कर देता है, इससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कम उम्र में शादी कर देने से समाज में पिछड़ापन आ जाता है। मंच का संचालन कुमारी माधुरी उदय द्वारा किया गया। राजकुमार अहिरवार सचिव ग्रामीण स्वावलंबन समिति ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम अपने जीवन में सेवा, मैत्री प्रेम बंधुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकार्य, समता, नियम, सरुक्षा उद्योग, विश्वास, स्मृति संयम, शांति, शील, त्याग क्षमा के साथ कार्य करके आगे बढ़े। कार्यक्रम में ग्राम करमासन हटा सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एवं प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला आजम खान, विधिक सहायक कैलाश नारायण मिश्रा, दीपेश कुमार जैन सहित जी.एस.एस.के. कार्यकर्ता सहित महिलाए उपस्थित रहीं।
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