टीकमगढ़। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 14.03.2023 को माननीय श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ द्वारा जिला जेल टीकमगढ़ का निरीक्षण किया गया एवं विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । उक्त कार्यक्रम में माननीय श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ द्वारा बंदीगण को बताया कि हर जरूरतमंद व्यक्ति विधिक सहायता पाने का अधिकारी है, जेल में अभिरक्षित बंदीगण को विधिक सहायता का लाभ प्राप्त करना चाहिए। साथ ही प्लीवारगेनिंग के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्लीबारगेंनिग के तहत जिस अपराध में सजा 07 साल से कम है उसमें यदि वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा में नियमानुसार न्यायालय द्वारा छूट दी जाती है। प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा जेल में महिला एवं पुरूष बैरकों, बंदियों को प्रदाय किये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु जेलर को निर्देशित भी किया गया है। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, जेल अधीक्षक श्री प्रतीक कुमार जैन, विधिक सहायक श्री कैलाश नारायण मिश्रा, सहित जेल स्टाप एवं बंदी उपस्थित रहे। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है।

