इटारसी – विश्व हिन्दू परिषद के द्वारा जिला लोक सूचना अधिकारी कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुर को संबोधित आवेदन दिनांक 22 फरवरी 2023 को देकर जानकारी मांगी गई थी कि जिले की सभी अनुविभागों में मध्यप्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 7 (1) के अन्तर्गत कितने धार्मिक उपासना स्थलों को ध्वनि वितारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति किन किन शर्तों पर दी गई है। किन्तु आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होने पर विश्व हिन्दू परिषद के प्रतिनिधि के रूप में प्रांत सह मंत्री गोपाल सोनी द्वारा प्रथम अपील अधिकारी अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्ताशय कि जानकारी देते हुये विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत सह मंत्री श्री सोनी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, तथा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी जिला और नगर प्रशासन कोलाहल नियंत्रण के लिये मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण 1985 को जिले की सीमा पालन नही करवा पा रहा है। अगर जिला प्रशासन कोलाहल नियंत्रण की दिशा में प्रभावी भूमिका नही निभाता है तो भविष्य में विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल आन्दोलन का शंखनाद कर सकता है।

