टीकमगढ़ । एटीएम से राशि आहरित ना होने पर भी खाते से काटी राशि उपभोक्ता आयोग की सदस्य डॉ प्रीति सिंह परमार ने सुनाया फैसला शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक जतारा एवं शाखा प्रबंधक एचडीएफसी बैंक मऊरानीपुर के खिलाफ राशि देने का किया आदेश श्रीमती प्रीति सिंह परमार ने प्रेस को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि परिवाद इस प्रकार है मऊरानीपुर निवासी भाषा तिवारी पत्नी प्रदीप कुमार निवासी पलेरा जिला टीकमगढ़ परिवादी का एक बचत खाता था जिस पर एटीएम की सुविधा दी गई l परिवादी द्वारा 27 .01.2019 को एटीएम मशीन से 10000 रुपए आहरित करना चाहा आहरण तो नहीं हुआ लेकिन परिवादी के खाते से 10000 रुपए आहरण हो जाने का संदेश प्राप्त हुआ, परिवादी ने पुनः 10000 रुपए का ,आहरित करने हेतु प्रक्रिया की इस बार भी राशि प्राप्त नहीं हुईl आहरण की राशि तो प्राप्त नहीं हुई लेकिन निकासी का दोनों बार संदेश आ गया, आवेदक के द्वारा शिकायत करने पर 10000 रुपए उसके खाते में डाल दिए गए लेकिन शेष 10000 रुपए नहीं डाले गए जो सेवा में कमी थीl डिजिटल ट्रांजैक्शन में इस तरह की कमी के लिए
बैंक स्वयं जिम्मेवार है लिखित शिकायत भी दर्ज कराई पर 10000 रुपए उसके बचत खाते में नहीं आए हारकर उसने उपभोक्ता आयोग की शरण ली जहां डॉ प्रीति सिंह परमार सदस्य ने ,जवाब ,शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात फैसला सुनाया कि अनावेदक गण संयुक्तता अथवा पृथकता, आवेदिका को 10000 रुपए की राशि नगद अदा करें तथा इस राशि पर 27 .01.2019 वाद सस्थित दिनांक से आदेश दिनांक तक 8 प्रतिशत ब्याज की राशि अदा करें साथ ही 10000 रुपए सेवा में कमी एवं वाद व्यय 3000 रुपए अदा करें, यह आदेश अध्यक्ष ऋषभ कुमार सिंह की सहमति से सदस्य डॉ प्रीति सिंह परमार ने दिया साथ में सदस्य संजय सिंह भी उपस्थित रहे।
Services And Contact
Contact info : narmadasamay@gmail.com / +917974372722

