नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता /आज दिनांक 29/6/23 दिन गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार आरटीओ अधिकारी श्रीमति निशा चौहान के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम द्वारा पिपरिया मार्ग पर जांच अभियान चलाया गया। जिसमें गाड़ी क्रमांक GJ 31T4447 पिकअप वाहन को मार्ग पर खतरनाक तरीके से क्षमता से अतिरिक्त एवं अधिक ऊंचाई तक माल भरा पाया गया। उक्त गाड़ी की ऊंचाई तथा लंबाई परिवहन विभाग की जारी गाइड लाइन से बहुत अधिक पाई गई। जिसे मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत धारा 194 (1A) के तहत जप्त कर परिवहन विभाग में खड़ा करवाया गया। इसी क्रम में स्कूल बसों को माननीय सुप्रीम कोर्ट की जारी गाइड लाइन के अनुसार ओवरलोडिंग न करने व वैध दस्तावेज साथ रखकर बसों का संचालन करने हेतु पत्र जारी किया गया तथा यात्री बसों की मानसून को मद्देनजर रखते हुए जांच की गई तथा वाहन चालक तथा परिचालक को अधिक सवारी व अधिक गति से वाहन न चलाने की चेतावनी आरटीओ अधिकारी द्वारा दी गई।


