टीकमगढ़। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 06.07.2023 को शास. उच्च माध्यमिक विद्यालय अनंतपुरा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अपर सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव माननीय विनोद कुमार पाटीदार, ने उपस्थित छात्र-छात्राओं को बताया कि हर एक व्यक्ति जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक कानून को नहीं छोड़ता है। छात्राओं को पाॅक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी भी छात्रा के साथ किसी प्रकार की कोई घटना हो तो उसे छिपाये नहीं बल्कि अपने गार्जियन को जरूर बताएं ताकि भविष्य में ऐसे मामले की पुनरावुति न हो सके। कहा कि अपराध जितना करना गलत है उतना ही उसे सहन करना गलत है।इसलिए किसी भी प्रकार के अपराध से डटकर मुकाबला करे। साथ ही नालसा की योजना बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं बच्चों का लैंगिक शौषण एवं उससे संबंधित कानून के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही पाॅक्सो एक्ट, बाल सुरक्षा एवं तस्करी, महिलाओं के अधिकार पर एवं जिला प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क काननूनी सहायता, मध्यस्थता केन्द्र, राजस्व न्यायालयों के क्षेत्राधिकार आदि के संबंध में विस्तार से जागरूक किया उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, प्राचार्य वीरेन्द्र तिवारी, विधिक सहायक कैलाश नारायण मिश्रा सहित गणमान्य शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

