जिला कलेक्टर ने 32 लोगों के नाम जारी किये कारण बताओं नोटिस मामला बोरदेही पंचायत में बिना सक्षम अधिकारी के दुकानों के आवंटन का

आमला. ग्राम पंचायत बोरदेही में बिना सक्षम अधिकारी की बिना अनुमति के शासकीय दुकानों की नीलामी के मामले कलेक्टर ने 32 अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस देकर तलब किया है। जानकारी के अनुसार बिना सक्षम अधिकारी दुकानों के आवंटन के मामले में जिला कलेक्टर ने बोरदेही के तात्कालीन सरंपच, सचिव और दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उक्त मामले की शिकायत संदीप वाईकर द्वारा जनसुनवाई में की गई थी। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने 32 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ग्राम पंचायत बोरदेही द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 65 तथा मप्र पंचायत (स्थावर संपत्ति का अंतरण) नियम 1994 के प्रॉवधानों का नुशरण न करते हुए अधिकार क्षेत्र के बाहर कुल 25 दुकानों की नीलामी कर आवंटित की गई है। इन आवंटित दुकानों में से दुकान क्रमांक 4 और 7 की दुकानें आवंटिकर्ता द्वारा भी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित की गई। जिसके कारण पंचायत द्वारा निर्मित दुकानेां का किया गया आवंटन निरस्त करते हुए आगामी विधिनुसार कार्रवाही के निर्देश दिये। नोटिस में स्पष्ट किया है कि उक्त सभी 16 जनवरी प्रात: 10 बजे तक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। नियत तिथि पर जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में सुनवाई का अवसर समाप्त करते हुए आगामी विधिनुसार कार्रवाही की जायेगी।
