टीकमगढ़ । नए आपराधिक कानून के क्रियान्वयन एवं समाज को जागरूक करने के लिये जिले के समस्त थाना क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए एवं इस कानून की जागरूकता हेतु जिले के सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर भी लगाए गए। दिनांक 01.07.2024 से लागू होने वाले नवीन आपराधिक क़ानून की जागरूकता हेतु जिले के समस्त थाना,चौकी क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस द्वारा उपस्थित आमजन को नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि तीनों नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाये गए है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर, अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि पर ध्यान दिया गया है। कही पर भी घटना होने पर परिस्थिति वश कही पर भी एफआईआर की सुविधा तथा ई-एफआईआर का भी प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर आम नागरिकों को जागरूक किया । समस्त थाना ,चौकी प्रभारियों,विवेचकों को नवीन आपराधिक कानूनों के संबंध में सीसीटीएनस का प्रशिक्षण दिया गया। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन कानूनों के संबंध में सभी विवेचकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नवीन कानूनों और उनसे संबंधी पुराने कानूनों की धाराएं एनसीआरबी के ई – संकलन एप पर देखी जा सकती हैं। के सभी थानो मे भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दण्ड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाये गये ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन अपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधान के बारे में जानकारी रहे और उन्हें वे भ्रमित न रहे। नवीन कानून की जागरूकता के संबंध में टीकमगढ़ पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं एक्स ट्विटर पर भी जानकारी सांझा की है।

