टीकमगढ़। म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया के मार्गदर्शन में सोमवार 01 जुलाई 2024 को जिला जेल परिसर में बंदियों के परिजन एवं आमजन के हितार्थ विधिक साक्षरता शिविर किया गया। षिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री वरूण पुनासे ने उपस्थित बंदियों के परिजन एवं आमजन को लागू हुए नवीन तीन कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी निरूद्ध बंदीगण को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान किए जाने का विधि का प्रावधान है तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कार्यक्रम में सहायक अधीक्षक श्री पंकज कुशवाहा, जेल शिक्षक श्री सियाराम यादव विधिक सहायक दीपेश जैन, जेल स्टाप एवं बंदीगण उपस्थित रहे।

