टीकमगढ़ । दिनांक 19.10.2024 को फरियादिया ने थाना कुड़ीला में आकर अनावेदक छोटे राजा बुन्देला पिता पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला निवासी सरकर थाना कुडीला के विरुद्ध शादी का झांसा देकर मोबाइल पर बात करने, घर में घुसकर घटना दिनांक से लगातार गलत काम दुष्कर्म करने,शादी करने की कहने पर आदिवासी समाज की होने से शादी के लिये मना करने, जानसे मारने की धमकी देने के संबंध में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था।फरियादिया के आवेदन पत्र पर थाना कुड़ीला में अपराध क्रमांक 219/2024 धारा 332(B), 87, 64(2) (M), 351(3) बी.एन. एस. 3(1) (डब्लू) (ii), 3(2) (व्हीए) एस.सी.,एस.टी. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मण्डलोई द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुये आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम एवं एस.डी.ओ.पी. टीकमगढ राहुल कटरे के मार्गदर्शन में थाना कुड़ीला पुलिस द्वारा मामले के आरोपी छोटे राजा बुन्देला पिता पुष्पेन्द्र सिंह बुन्देला उम्र 19 साल निवासी सरकर थाना कुडीला जो घटना घटित कर फरार हो गया था उसे मुखबिर की सूचना पर दिनांक 21.10.2024 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी को जे .आर. पर माननीय न्यायालय टीगमगढ पेश किया गया।जिसे माननीय न्यायलय ने जिला जेल दाखिल करवाया।उपरोक्त कार्यवाही में निरी. मनोज सोनी थाना प्रभारी बल्देगवढ, उनि. मनोज कुमार यादव थाना प्रभारी कुडीला, प्र.आर. मुन्नालाल प्रजापति, आर.जितेन्द्र सिंह चन्देल, आर. नीरज पाल, आर.मनोज जाटव, आर. चन्द्रकान्त उपाध्याय, आर. देशराज अहिरवार, आर० अनिल महोबिया, आर.जगदीश मोरी,आर.योगेन्द्र अहिरवार, आर. गिरजेश लोधी, आर. मोहन अहिरवार, मआर. प्रीति पाठक, म. आर. हेमलता अहिरवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

