टीकमगढ़ । म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 02.12.2024 को नगर में संचालित एक निजी शिक्षण संस्थान के सभागार कक्ष में महिलाओं का कार्य स्थल लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के विषय पर कार्यशाला,जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री वरूण पुनासे, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा कार्यशाला में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने अधिनियम के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और इसमें शामिल कृत्यों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी समझाया कि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति से किस प्रकार की जा सकती है और नियोक्ता के कर्तव्यों का महत्व रेखांकित किया। साथ ही म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, नालसा विधिक सहायता हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं दिनांक 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं उक्त नेशनल लोक अदालत में शासन द्वारा विद्युत प्रकरणों में दी गई छूट संबंधी जानकारी दी। साथ ही नेशनल लोक अदालत एवं अन्य योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु पेम्प्लेट का वितरण किया गया। उक्त कार्यशाला, कार्यक्रम में ग्रामीण स्वावलंबन समिति के सचिव एवं कार्यकर्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी एवं अधिक संख्या में महिलाएं उपस्थित रहे। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

