टीकमगढ़ । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रवीणा व्यास की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को एडीआर भवन में मीडिएशन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में श्रीमती प्रवीणा व्यास, प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने उपस्थित पक्षकारगण एवं सामान्यजन को मध्यस्थता के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि मध्यस्थता गोपनीय, स्वेच्छिक, पारदर्षी और कम खर्चे की प्रभावी प्रक्रिया है। मध्यस्थता प्रक्रिया में आपसी सामंजस्य से मामला सुलझाया जाता है। मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें सभी पक्ष अपनी इच्छा से सदभावनापूर्ण वातावरण में विवाद का समाधान निकालते हैं। मध्यस्थता की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रहती है। मध्यस्थता से विवाद का हमेषा के लिए प्रभावी एवं सर्वमान्य समाधान हो जाता है तथा जटिल न्यायालयीन प्रक्रिया से राहत मिलती है। मध्यस्थता से दोनों पक्षों का समय बचता है, दोनों पक्षों को धन की हानि होने से छुटकारा मिलता है तथा दोनों पक्षों की जीत होती है। साथ ही उपस्थित पक्षकारगण एवं सामान्यगण को बताया कि ड्राईविंग लाईसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन का बीमा होना अनिवार्य है। इनके बिना वाहन का उपयोग करने पर घातक परिणाम हो सकते हैं।उक्त कार्यक्रम में श्रीमती सुनीता गोयल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ ने उपस्थित सामान्यजन एवं पक्षकारगण को दिनांक 11 मई 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी दी साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता हेल्पलाईन नंबर 15100 की भी विस्तृत जानकारी दी। उक्त कार्यकम में एल.ए.डी.सी.एस के पदाधिकारी श्री संदीप खरे, श्री अजीज कुरेशी, श्री अमर सिंह यादव, त्रुति हिमांशी गोयल, श्री अखलेश सेन अधिवक्ता, विधिक सहायक कैलाश नारायण मिश्रा, दीपेश कुमार जैन, श्रीमती परबीन बानो, श्रीमती शालिनी जैन सहित बड़ी संख्या में पक्षकारगण एवं सामान्यजन उपस्थित रहे। प्रेस को यह तमाम जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा प्रेस नोट जारी कर दी गई है।