प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04.09.19 को शाम करीब 07.30 बजे ग्राम रंढाल में श्रवण मालवीय के घर के सामने सीमेंट रोड पर गजरेश उर्फ चपला गोस्वामी के द्वारा गाली गलौच कर यह चिल्लाने पर कि नरेश उर्फ कन्ना उसकी मुखबिरी दारू बेचने के बाबत करता है। तब चिल्ला चोट की आवाज सुनकर श्रवण मालवीय घर के बाहर निकलता है और बाहर आकर उसके पुत्र नरेश उर्फ कन्ना का चपला से झगडा देखकर बीच बचाव करता है। इसमें आरोपी गजरेश उर्फ चपला बीच बचाव के दौरान श्रवण को धक्का देने से श्रवण के सिर में चोट आने पर अस्पताल ले जाए जाने पर श्रवण को मृत घोषित कर दिया जाता है। जिसकी रिपोर्ट थाना देहात नर्मदापुरम् में होने पर मर्ग जांच कर अन्वेषण के पश्चात आरोपी पर धारा 304 (भाग – 2) भादंवि का आरोप प्रधान न्यायाधीश आलोक अवस्थी के द्वारा आरोपित किये जाने के बाद लोक अभियोजक दीपक जैन के द्वारा अभियोजन साक्षियों के कथन कराने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य पर भरोसा करते हुए आरोपी गजरेश उर्फ चपला को श्रवण मालवीय की गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास का प्रधान न्यायाधीश आलोक अवस्थी के द्वारा निर्णय पारित किया गया है। साथ में आरोपी चपला के द्वारा पूर्व में जेल में काटी गई अवधि को सजा में समायोजित भी किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक दीपक जैन द्वारा पैरवी की गई ।