टीकमगढ़ । पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा साइबर अपराधों से बचाव एवं जागरूकता हेतु जिला स्तर पर साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमें आमजन को जागरूक करने हेतु ‘ सप्ताहिक एडवाइजरी’ भी जारी की जा रही है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव के परिदृश्य को दृष्टिगत रखते सिम विक्रेताओं एवं पीओएस प्वाइंट पर सिम विक्रय करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है जिसमें दिए बिंदुओं को सिम विक्रेता के साथ आमजन भी समझे व जागरूक बनते हुए सुरक्षा के मानको का अनिवार्यतः पालन करें। सिम विक्रेता सिम बेचते समय सही पहचान की पुष्टि करें ग्राहक का आधार वोटर आईडी पासपोर्ट, या अन्य वैध दस्तावेज की जांच करें, केवल ई केवाईसी या डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सिम जारी करें, ग्राहक की फोटो केवाईसी ऐप से तुरंत खींचना अनिवार्य है, पहले से सेव की गई फोटो या डॉक्युमेंट अपलोड नहीं करें।
सिम क्रेता का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन आवश्यक है, ग्राहक स्वयं उपस्थित होना चाहिए, किसी और व्यक्ति की बायोमेट्रिक से सिम देना गैरकानूनी है। सीमित सिम जारी करें– एक ग्राहक को एक पहचान पर बुल्क सिम कार्ड नहीं दें, अधिक सिम जारी करने पर एजेंट की जिम्मेवारी तय होगी। सिम स्वैप या रिप्लेसमेंट में सतर्कता- सिम खोने की स्थिति में नया सिम देने से पहले सही तरीके से पुलिस रिपोर्ट, केवाईसी और पुराने रिकॉर्ड की पुष्टि करें, सिम स्वैप का उपयोग साइबर फ्रॉड में होता है अतः सावधानी रखें।संदिग्ध ग्राहक या ट्रांजेक्शन की सूचना दे- अगर कोई ग्राहक बार-बार सिम बदलता है, फर्जी नाम देता है, या जल्दी-2 सिम एक्टिवेट करता है, तो इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस थाने या टेलीकॉम कंपनी को दें।सभी सिम रिकॉर्ड रखें – ग्राहक का नाम, मोबाइल नंबर, आईडी नंबर, फोटो, आदि सुरक्षित रिकॉर्ड में रखें, ये रिकॉर्ड कम-से-कम 2 वर्ष तक सुरक्षित रखें। सिक्योरिटी अलर्ट-पपीओएस एजेंट का आईडी अगर किसी फर्जी एक्टिवेशन में इस्तेमाल होता पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अनधिकृत सॉफ्टवेयर या प्रक्रियाओं से बचें – किसी भी थर्ड पार्टी ऐप या टूल से सिम एक्टिवेशन करना मना है, सिर्फ कंपनी द्वारा अनुमोदित टर्मिनल या ऐप का ही प्रयोग करें।
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