टीकमगढ़। म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन एवं मुख्य आतिथ्य में 17 मई 2025 शनिवार के दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम विषय पर प्रशिक्षण कार्यशाला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीमती प्रवीणा व्यास, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, पाक्सो एक्ट द्वारा कार्यशाला में ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य ।नतमसपंदव में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के संबंध में उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया। उन्होंने अधिनियम के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा और इसमें शामिल कृत्यों का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी समझाया कि लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत आंतरिक शिकायत समिति से किस प्रकार की जा सकती है और नियोक्ता के कर्तव्यों का महत्व रेखांकित किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती सुनीता गोयल द्वारा साथी अभियान, नशा मुक्ति, जागृति एवं संवाद इकाईयों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अनुज कुमार चंसौरिया के द्वारा किया गया। कार्यशाला,कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सीताराम, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. शोभाराम रोशन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्रीमती ऋजुता चैहान, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, सदस्य एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों सहित अधिक संख्या में महिलाएं उपस्थित रही।

