टीकमगढ़। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज ग्राम पंचायत-हजूरीनगर, धजरई एवं मामौन में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रमों में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मुदित लटौरिया, श्रीमती जया दीक्षित एवं श्री शुभम डेहरिया द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी एवं अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया और बताया कि शिक्षा के माध्यम से ही अपने अधिकारों का उपयोग किया जा सकता है। तत्पश्चात श्री अनुज कुमार चंसौरिया जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा ग्रामवासियों को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी और साथी योजना से अवगत कराते हुए ग्रामवासियों से अपील की, कि यदि कोई उनकी जानकारी में ऐसा निराश्रित बच्चा हो जिसका आधार कार्ड नहीं बना हो, तो ऐसे बच्चों के बारे में कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ को अवगत करावे ताकि बच्चे का आधार कार्ड बनवाया जा सके। साथ ही यह भी बताया कि यदि माता-पिता अथवा वरिष्ठ नागरिक का उसके बच्चों द्वारा पालन-पोषण नहीं किया जा रहा है और घर से निकाल दिया है तो ऐसी स्थिति में वे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर ‘‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण अधिनियम 2009 के अंतर्गत अपने अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिक संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।