टीकमगढ़ । माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष,अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्षन में दिनांक 31 मई 2025 को ए.डी.आर. सेंटर भवन में विष्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया उक्त शिविर में तंबाकू के सेवन से होेने वाले रोगों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल ने बताया कि हर वर्ष 31 मई को विष्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तम्बाकू, पान, गुटखा और बीड़ी समाज के लिए दीमक की तरह हानि पहुंचाता है, जो परिवार को धीरे-धीरे खत्म कर देती है। तम्बाकू , पान गुटखा और बीड़ी से होने वाले खतरों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिससे कैंसर, टीवी जैसी प्राणधातक हानियों के साथ धन जन की हानि भी होती है। तम्बाकू सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इससे लगातार सेवन से मुंह एवं शरीर में कई बीमारियां हो जाती है, जिसका परिणाम बड़ा प्राणघातक है। उक्त कार्यक्रम में राजकुमार लोधी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, संदीप खरे डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल,अजीज कुरैषी, अमर सिंह यादव, सुश्री श्रुति हिमांषु गोयल असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स, राजकुमार अहिरवार सचिव ग्रामीण स्वावलंबन समिति समस्त स्टाॅफ सहित एवं अन्य जनसमुदाय भी उपस्थित रहा।