टीकमगढ़। एसडीएम लोकेन्द्र सिंह सरल ने आवेदिका वृद्ध महिला रहीसा बानो के आवेदन पर तत्काल सुनवाई करते हुये उनके पुत्रों को भरण पोषण हेतु दो-दो हजार रुपए आवेदिका महिला के बैंक खाते में प्रतिमाह जमा किये जाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि वे प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान इस प्रकार के प्रकरणों को प्राथमिकता से सुनेंगे तथा उनका निराकरण करायेंगे।ज्ञातव्य है कि आवेदिका रहीसा बानो पत्नी स्व. छन्नू खान निवासी मोटे का मुहल्ला टीकमगढ़ ने अपने दोनों पुत्रों के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में भरण पोषण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। उनके आवेदन पर तत्काल सुनवाई की जाकर उनके दोनों पुत्रों वकील तथा शरीफ तनय छन्नू खान को न्यायालय में सुना गया। आवेदिका वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक है एवं आवेदिका स्वयं भरण पोषण करने में असमर्थ है। इसलिये वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम की धारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये राजस्व न्यायालय के राजस्व प्रकरण पारित आदेश द्वारा अनावेदक वकील खां तनय छन्नू खां एवं शरीफ खां तनय छन्नु खां निवासी मोटे का मुहल्ला टीकमगढ़ को आदेशित किया गया है कि वह आवेदिका रईसा बानो पत्नी छन्नू खान निवासी मोटे का मुहल्ला टीकमगढ़ को भरण पोषण हेतु हर माह की पांच तारीख तक अनावेदकगण दो-दो हजार रुपए आवेदिका को भरण पोषण हेतु उनके बैंक खाते में जमा करवायेंगे। आदेश का पालन कराने हेतु तहसीलदार एवं थाना प्रभारी कोतवाली को आदेशित किया गया है।

