टीकमगढ़। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश,अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती प्रवीणा व्यास के मार्गदर्शन में आज आंगनवाडी धजरई, गुंचाई, इंद्र महोवा, छीपोन, शासकीय शाला माध्यमिक, प्राथमिक शाला, धजरई, दुर्गापुर, छीपोन, ग्राम कुवरपुरा आदिवासी खिरक, उपजेल जतारा एवं तहसील न्यायालय अधिवक्ता संघ के सभाकक्ष में विधिक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल द्वारा उपजेल जतारा में निरीक्षण सहित विधिक साक्षरता शिविर किया गया। जिसमें खाने-पीने की सामग्री, साफ-सफाई, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली गई एवं जेल में निरूद्ध बंदीयों को उनके अधिकारों की जानकारी दी। कार्यक्रमों में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुनीता गोयल द्वारा उपस्थित पुरूषों एवं महिलाओं को महिलाओं के अधिकार, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवा योजना, निःशुल्क विधिक सहायता, श्रमिक अधिकार, पेंशन योजनाएं, वृद्धावस्था पेंशन जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। श्रीमती गोयल ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सकें और जरूरतमंदों को भी न्याय मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण गरीब, असहाय, महिलाओ, बच्चों और श्रमिकों के लिए हमेशा तत्पर है। तहसील न्यायालय जतारा के अधिवक्ता संघ, के सभा कक्ष में उपस्थित अधिवक्तागण को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के पोषण आहार तथा महिलाओं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। नालसा द्वारा चलाई जा रही डान योजना, साथी योजना, जागृति योजना, संवाद योजना आदि की जानकारी दी। उक्त कार्यक्रमों,शिविर में योजनाओं के पेम्प्लेट का वितरण किया गया। शिविरों में शिक्षक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं महिला, बच्चे एवं ग्रामवासी उपस्थित
रहे।
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