टीकमगढ़ । नगर निरीक्षक मनीष कुमार अहिरवार के हवाले से कोतवाली में पदस्थ रघुराज सिंह ने व्हाट्सएप पर लिखित जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता द्वारा थाना कोतवाली में उपस्थित आकर इस आशय की रिपोर्ट की गई कि लगभग 1 माह पूर्व मैं टीकमगढ़ आई थी अरविंद साहू से जान पहचान हो गई थी । अरविंद साहू ने मुझे किराए से मकान दिला दिया था । दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को रात्रि लगभग 8 बजे राहुल यादव मोटरसाइकिल से कमरे पर आया और बोला कि अरविंद साहू ने अपनी साइट पर बुलाया है जो मैं राहुल यादव के साथ साइट पर चली गई थी । साइट पर अरविंद साहू, राधे राय, राजा खरे, हल्कू रैकवार, कल्लू यादव बैठे खा पी रहे थे जिन लोगों ने मुझे जबरदस्ती निर्वस्त्र किया और मेरे साथ मारपीट कर बलात्कार तथा अप्राकृतिक कृत्य किया । आरोपी गणों अरविंद साहू, कल्लू यादव, राजा खरे, राधे राय, राहुल यादव तथा हल्कू रैकवार के विरुद्ध धारा 342 294 323 376 (2) छ 377 506 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा सभी आरोपी गणों को अभिरक्षा में लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के द्वारा जैसे ही कोतवाली में लिखित रूप से शिकायत की गई तत्काल कोतवाली पुलिस ने उस पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी और आरोपी गणों को अभिरक्षा में ले लिया गया है।

