टीकमगढ़। आम नागरिकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश पुलिस ने ई-प्रथम सूचना रिपोर्ट (ई-एफआईआर) की सुविधा प्रारंभ की है। अब नागरिक बिना थाने गए, अपने घर, कार्यालय अथवा मोबाइल फोन से ही प्राथमिकी दर्ज कर सकेंगे।
पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ मनोहर सिंह मंडलोई ने जिलेवासियों से इस तकनीकी नवाचार का लाभ उठाने की अपील की है।
प्रमुख विशेषताएँ
ऑनलाइन सुविधा – पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट एवं मोबाइल अनुप्रयोग (ऐप) पर उपलब्ध।
24×7 उपलब्धता – सेवा चौबीसों घंटे चालू।
त्वरित पावती – शिकायत दर्ज होते ही संदेश (एसएमएस)/ई-मेल पर पावती प्राप्त होगी।
सुरक्षा एवं पारदर्शिता – ई-एफआईआर स्वतः संबंधित थाना प्रभारी को प्रेषित होगी।
ऑनलाइन अनुकरण (ट्रैकिंग) – शिकायतकर्ता अपनी ई-एफआईआर की स्थिति पोर्टल/ऐप से देख सकेंगे।
किन अपराधों में लागू
साधारण चोरी
वाहन चोरी
ऑनलाइन/साइबर ठगी
महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराध
गुमशुदगी
अन्य गैर-गंभीर अपराध
ध्यान दें: हत्या, डकैती, दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के लिए नागरिकों को नज़दीकी थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज करनी होगी।
उपयोग की प्रक्रिया
1. पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट/मोबाइल अनुप्रयोग पर प्रवेश (लॉगिन) करें।
2. “ई-एफआईआर दर्ज करें” विकल्प चुनें।
3. आवश्यक विवरण भरकर जमा (सबमिट) करें।
4. पावती संख्या प्राप्त करें।
5. भारतीय न्याय संहिता धारा 173(1)(II) के अनुसार, यदि शिकायतकर्ता 3 दिनों के भीतर संबंधित थाना में उपस्थित नहीं होते, तो ई-एफआईआर निरस्त की जा सकती है।
पुलिस अधीक्षक की अपील
पुलिस अधीक्षक श्री मनोहर सिंह मंडलोई ने कहा कि नागरिक इस आधुनिक ई-एफआईआर सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह पहल नागरिकों और पुलिस के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के साथ अपराध नियंत्रण में भी प्रभावी सिद्ध होगी।

