प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम 2000 की धारा 34 (2) के अंतर्गत 05 प्रकरणों में आदेश पारित कर 06 अनावेदकों के वाहनों को शासन पक्ष में राजसात किये जाने के आदेश पारित किये हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अंतर्गत अनावेदक शैलेन्द्रसिंह राजपूत आत्मज अनूपसिंह निवासी मकान नंबर 1110 आई टीप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी की आल्टो कार क्रमांक एम.पी. 20- एफ. ए. 3909 द्वारा देशी मदिरा 63 बल्क लीटर का अवैध परिवहन, थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अंतर्गत अनावेदक सादीलाल जाटव आ. दामोदर जाटव निवासी बुधवाडा तहसील नर्मदापुरम की वाहन मोटरसायकल हीरो डीलक्स क्रमांक एम.पी. 05-एम.जे. – 4084 द्वारा देशी मदिरा 54 बल्क लीटर का अवैध परिवहन, थाना कोतवाली नर्मदापुरम के अंतर्गत अनावेदक जाहिद अली आ. कमर अली निवासी कोरी मोहल्ला जुमेराती नर्मदापुरम की वाहन मोटरसायकल एम.पी. 05-एम.एच.-5022 द्वारा देशी मदिरा 63 बल्क लीटर का अवैध परिवहन, थाना देहात नर्मदापुरम के अंतर्गत अनावेदक संदीप पटेल आ. भागीरथ पटेल निवासी बीसारोडा थाना इटारसी की वाहन मोटर सायकल एम.पी. 05-एम.आर.- 6280 द्वारा देशी मदिरा 55.8 बल्क लीटर का अवैध परिवहन, थाना देहात नर्मदापुरम के अंतर्गत अनावेदक शिवा पारासर आ. संतोष पारासर निवासी बालाजी मंदिर के पास इटारसी की वाहन कार सफारी एम.पी. 09- सी. क्यू. 9880 द्वारा देशी मदिरा 225 बल्क लीटर का अवैध परिवहन, थाना सिवनीमालवा के अंतर्गत अनावेदक अशोक यादव आ. नर्मदाप्रसाद यादव निवासी सिवनीमालवा के वाहन अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 05 – सी.ए.-3686 द्वारा देशी मदिरा 57.60 बल्क लीटर, का अवैध परिवहन में प्रयुक्त किये जाने के कारण जप्त सभी वाहनों को शासन पक्ष में राजसात किये जाने के आदेश पारित किये हैं।

