प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम / भा.म.सं. से संबध्द न.पा.कर्म. मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया कि विगत दिनो कार्यालय नगरपालिका की सूचना शाखा से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के परिपालन में नियमानुसार विधिवत् जानकारियां मांगी गई थी लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद भी आज तक अधिनियम के पालन में नगरपालिका की सूचना शाखा के द्वारा मांगी गई जानकारियां मजदूर संघ को नहीं दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के अंतर्गत पालन में मजदूर संघ ने रजिस्टर्ड डाक से शिकायत पत्र मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में भेज कर जो जानकारियां नगरपालिका की सूचना शाखा से आज तक नहीं दी गई । उनसे अवगत कराया है नगरपालिका की सूचना शाखा से नगरसेवक पद के कार्य व कर्तव्य, अमृत पेयजल योजना के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकियां उनके नीचे खनन किये गये ट्यूबवैल इंटकबैल से कितनी पानी की टंकियां भरी जाती हैं। अमृत पेयजल योजना कार्य के दायित्वों का निर्वाहन कंपनी के कर्मचारी कर रहे है या नगर पालिका के कर्मचारी, सेवानिवृत्त हुये सफाई कामगार स्वर्गीय छोटेलाल खोती के सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र जैसी जानकारियां नगरपालिका की सूचना शाखा से आज तक अप्राप्त हैं। इसलिये बाध्य होकर सूचना आयोग में धारा 18 के पालन को लेकर शिकायत पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। ज्ञात रहे कि नगरपालिका की सूचना शाखा की लापरवाही पूर्ण रवैया व कार्य को लेकर द्वितीय अपीलीय अधिकारी संभाग नगरीय प्रशासन पर मध्य प्रदेश सूचना आयोग सूचना की धारा 20 (2) के अंतर्गत दंडात्मक जुर्माना की कार्यवाही को लेकर प्रकरण पंजीबध्द कर चुका हैं। नगरपालिका की सूचना शाखा हमेशा ही उपभोक्ताओं को प्रथम व द्वितीय अपील की कार्यवाही हेतु बाध्य करते है। मजदूर संघ मध्य प्रदेश सूचना आयोग व नगरपालिका के लोकसूचना अधिकारी से अपेक्षा कर निवेदन करता है कि सूचना के आदान प्रदान में जो भी दोषी कर्मचारी है उनके प्रति विधिसम्मत कार्यवाही की जावे साथ ही मजदूर संघ ने जो जानकारियां मांगी है वह त्वरित ही प्रदान की जावे।

