LPG की कालाबाजारी पर नकेल: प्रदेशभर के कलेक्टरों को सख्त निर्देश, प्रशासन हुआ अलर्ट I
नर्मदापुरम/इटारसी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कमर्शियल सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करें और अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
प्रमुख बिंदु:
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सघन चेकिंग अभियान: कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें बनाकर गोदामों, ढाबों और होटल-रेस्टोरेंटों पर सघन चेकिंग अभियान चलाएं।
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दुरुपयोग पर रोक: अक्सर देखा जाता है कि कमर्शियल उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल किया जाता है या कमर्शियल सिलेंडरों को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए छिपा लिया जाता है। शासन ने इस पर पूर्णतः अंकुश लगाने को कहा है।
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कलेक्टरों को मिली जिम्मेदारी: जिलों के मुखिया (कलेक्टर) अब सीधे तौर पर आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी करेंगे ताकि आम उपभोक्ताओं और व्यापारियों को किसी भी तरह की किल्लत का सामना न करना पड़े।
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सख्त कानूनी कार्रवाई: यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने और सामग्री जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
आम जनता से अपील:
प्रशासन ने आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी एलपीजी की कालाबाजारी या निर्धारित दर से अधिक वसूली की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत स्थानीय खाद्य विभाग या प्रशासन को सूचित करें।

पत्रकार – कुणाल पासवान
