प्रदीप गुप्ता/नर्मदापुरम/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय द्वारा आरोपी भूपेंद्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 भादवि में 03 वर्ष, 366 भादवि में 05 वर्ष, 376(3) भादवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल-6000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। घटना के
प्रकरण में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी ने बताया कि घटना दिनांक 07.09. 2020 को नाबालिग बालिका के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी बड़ी बेटी और छोटे भाई-बहन घर पर अकेले थे और मैं खाना खाकर सो गया था । मैं करीब 03:30 बजे सोकर उठा और देखा तो मेरी बडी लडकी घर पर नही थी, तो छोटे बच्चों से पूछा तो बताया कि बाजू वाली सहेली के यह जाने का बोलकर गयी है, उसके घर जाकर पता किया तो उसने बताया कि करीब 20 मिनिट यहा रूकी थी और घर का बोलकर चली गयी । इसके बाद मैने आस-पास तलाश किया गया, किंतु वह नहीं मिली। जिसकी रिपोर्ट अभियोक्त्रि के पिता ने थाने में लेख करायी, इसके बाद पुलिस द्वारा अनुसंधान में आरोपी भूपेंद्र द्वारा अभियोक्त्रि को बहला-फुसलाकर ले जाकर, उसके साथ बलात्कार करने का अपराध पाया जाना पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्ष्य एवं डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव पाये जाने पर अभियोजन घटना प्रमाणित पायी गयी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं में दोषसिद्व पाते हुये दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विषेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी, जिला-नर्मदापुरम द्वारा गोविंद शाह, उप-संचालक अभियोजन (नर्मदापुरम) के मार्गदर्शन में पैरवी की गई।
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