प्रदीप गुप्ता/ नर्मदापुरम /न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नर्मदापुरम द्वारा आरोपी राजेश उर्फ डुग्गी कुचबंदिया, को धारा 354 भाादवि में 01 वर्ष, साधारण कारावास व 500 रू अर्थदंड, 354घ भाादवि में 01 वर्ष, साधारण कारावास व 500 रू अर्थदंड, 341 भाादवि में 01 माह, साधारण कारावास और धारा 506 भादवि में 01 वर्ष, साधारण कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि अभियोक्त्री काॅम्पटेटिव एक्जाम की तैयारी करती थी। दिनांक 06.10.2021 को शाम 6 बजे अभियोक्त्री अपनी मां के साथ मंदिर जा रही थी, तभी मंदिर के सामने आरोपी राजेश उर्फ डुग्गी ने अभियोक्त्री का पीछा करते हुए उसका रास्ता रोका और बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया। अभियोक्त्री ने हाथ झटकारा और उसकी मां ने चिल्लाया तो आरोपी ने अपने पास रखे चाकू को दिखाकर बोला कि तुझे मैं छोडूंगा नहीं, जान से खत्म कर दूंगा, इतने में आस-पास के लोग भी आ गये, तो आरोपी राजेश उर्फ डुग्गी भाग गया। आरापी राजेश उर्फ डुग्गी अभियोक्त्री का कोचिंग आते-जाते वक्त पीछा करता था, जिस कारण से उसका कोचिंग आना-जाना बंद हो गया था। उक्त प्रकरण में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम द्वारा अभियुक्त को उक्त घटना में दोषी पाकर दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद सिंह पटेल जिला-नर्मदापुरम द्वारा पैरवी की गई।