प्रदीप गुप्ता /नर्मदापुरम / न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पिपरिया के न्यायालय द्वारा आरोपी विष्णु प्रसाद पटेल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई। जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि फरियादी संजय चित्तौले ने दिनांक 11.11.04 को थाना पिपरिया में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेख करवाया था, कि वह विद्युत स्टेशन पोसेरा में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था। शाम 07.30 ~ 08.00 बजे पोसेरा का विष्णु पटेल आया और विभाग के कर्मचारी संजय चित्तौले से कहा कि थ्री फेस सप्लाई चालू करो। जब संजय चित्तौले ने थ्री फेस चालू करने से मना किया तब आरोपी विष्णु पटेल ने संजय चित्तौले के साथ गाली गलौज कर डंडे से मारपीट की तथा उसे जान से मारने की धमकी दी। जिस पर थाना पिपरिया द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना की गई, विवेचना उपरांत चालान न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 332 के अंतर्गत 01 वर्ष का कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी चौधरी विक्रम सिंह द्वारा पैरवी की गई।