नर्मदापुरम (प्रदीप गुप्ता- जिला ब्यूरो)/ न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अनुमति गुप्ता ने निर्णय पारित किया। निर्णय में साक्ष्य विवेचना के बाद न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि आरोपी के विरूद्ध चेक बाउंस अपराध होना नहीं पाया।इसलिए आरोपी को चेक बाउंस के दोनों मामले में बरी कर दोषमुक्त किया आरोपी की और अधिवक्ता एम.जे. चौधरी द्वारा पैरवी की गई है। आरोपी के अधिवक्ता श्री चौधरी ने बताया परिवादी नौशीन खान आत्मज जमीलखान निवासी नारायणनगर नर्मदापुरम ने आरोपी / अभियुक्त अमित विश्नोई आत्मज त्रिलोकचंद विश्नोई निवासी गाडरवारा जिला नरसिंहपुर के विरूद्ध 10,000,00 एवं 15,50,000/ रूपये के दो चेक बाउंस के प्रकरण पेश किया था। हमने आरोपी / अभियुक्त से समव्यवहार एवं नोटिस तामील होना सिद्ध नहीं होने दिया इस कारण न्यायालय ने आरोपी को बरी किया है।