टीकमगढ़। 17 फरवरी 2023 शुक्रवार के दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा घरेलू हिंसा जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिला पंचायत में किया गयाl, जिसमें महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ऋजुता चौहान ने घरेलू हिंसा के बारे में बताया इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है यह भी बताया मुख्य वक्ता उपभोक्ता फोरम की सदस्य एवं पूर्ण बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉ प्रीति सिंह परमार ने बताया घरेलू हिंसा शारीरिक दुर्व्यवहार अर्थात शारीरिक पीड़ा, अपहानि या जीवन या अंग या स्वास्थ्य को खतरा या लैगिंग दुर्व्यवहार अर्थात महिला की गरिमा का उल्लंघन, अपमान या तिरस्कार करना या अतिक्रमण करना या मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार अर्थात अपमान, उपहास, गाली देना या आर्थिक दुर्व्यवहार अर्थात आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिसकी वह हकदार है, से वंचित करना,मानसिक रूप से परेशान करना ये सभी घरेलू हिंसा कहलाते हैं। इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुरुपयोग जैसे मार-पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि,लैंगिक शोषण जैसे बलात्कार अथवा बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार,मौखिक और भावनात्मक हिंसा जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि),आर्थिक हिंसा जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोज़गार न करने देना, या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि भी घरेलू हिंसा है। पीड़िता या संरक्षण अधिकारी या अन्य कोई घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकासान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दे सकता है। इसकी सुनवाई तिथि तीन दिनों के अन्दर की निर्धारित होगी एवं निष्पादन 60 दिनों के अन्दर होगा। घरेलू हिंसा पर एक मूवी भी दिखाई गईl कार्य शाला में वन स्टॉप सेंटर से विनोद खरे शिशु ग्रह से मधुसूदन गुप्ता, सुबोध ,महिला ऊर्जा डेस्क वन स्टॉप सेंटर से श्रीमती राजपूत, समस्त स्टाफ उपस्थित रहा अधिवक्ता भारती झा, सुषमा सिंह, समस्त सुपरवाइजर शौर्य दल की बालिकाएं उपस्थित रहीं।