नर्मदापुरम/ प्रदीप गुप्ता/ मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी की प्रांतीय कार्यकारिणी ने आज शुक्रवार कों मुख्यमंत्री मंत्री मध्यप्रदेश शासन, राजस्व एवं परिवहन विभाग, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिसमें उल्लेख किया कि
डिप्टी कलेक्टर का प्रभार स्वीकार न किया जाने का निर्णय निम्न कारणों से लिया गया है। ऐसा ज्ञात हुआ है, कि तहसीलदार से उच्च पद पर कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर के रूप में जो आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जाना था, वह जारी न किया जाकर राजस्व विभाग द्वारा ही तहसीलदार के रूप में अन्य जिलों में स्थानांतरण की कार्यवाही की जा रही है। जो कि पूर्व में पुलिस विभाग, जेल विभाग, लोक निर्माण विभाग में भी उच्चतर पद के प्रभार (कार्यवाहक) के अनुरूप नहीं है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार से कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में उच्च पद पर पदस्थापना आदेश मध्यप्रदेश शासन के स्तर से ही किया जाना चाहिए। संवर्ग की कार्यकारिणी की बैठक में यह प्रश्न भी उत्पन्न हुआ है, कि उक्तानुसार यदि पदस्थापना शासन स्तर से सक्षम विभागीय स्तर से नहीं होने की दशा में जिला स्तरीय प्रभार दिए जाने से दुविधा / दुरुपयोग होने की संभावना होगी। जिससे राजस्व न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। जैसा कि ज्ञात हुआ है, कि तहसीलदार पद का स्थानान्तरण अन्य जिलों में तहसीलदार के रूप में किये जाने के पश्चात् वे नवीन जिले में तहसीलदार के रूप में ही कार्यरत रहेंगे अथवा कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर के रूप में रहेंगे यह भी सुस्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
इसी प्रकार नायब तहसीलदार से कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में पदस्थ होंगे अथवा नायब तहसीलदार के रूप में ही में पदस्थापित होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार से कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापना सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन भोपाल द्वारा ही आदेश प्रसारित किया जाना उचित होगा, ताकि नवीन जिले में उपस्थित होने वाले राजस्व अधिकारी की गरिमा बनी रहे। इसी प्रकार नायब तहसीलदार से कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में पदस्थापना का आदेश भी राजस्व विभाग, भोपाल से ही जारी किया जाना उचित होगा। शासन से अपेक्षा और अनुरोध है कि राजस्व अधिकारियों के हित में कार्यवाहक पदोन्नति सहित पदस्थापना आदेश शासन स्तर से जारी कराने का अनुरोध है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तहसीलदार को कार्यवाहक डिप्टी कलेक्टर के रूप में तथा राजस्व विभाग द्वारा नायब तहसीलदार को कार्यवाहक तहसीलदार के रूप में आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो संघ की कार्यकारिणी द्वारा लिए गए निर्णय के पालन में विकास यात्रा के उपरांत प्रथम चरण में तीन दिवस का सामूहिक अवकाश लेकर संघ आगामी चरणों पर विचार करेगा। आशा है कि संघ की मांगो पर शासन मानवीय दृष्टिकोण एवं शासन के ही अन्य विभागों के जारी किए गए आदेशो को दष्टिगत रखते हुए अतिशीघ्र उपरोक्त पदोन्नति आदेश शासन स्तर से ही जारी किये जायेंगे।
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