नर्मदापुरम /प्रदीप गुप्ता /मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में दिनांक 15 मार्च 2023 को ग्राम देवलाखेड़ी ग्राम पंचायत निमसाड़िया में विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर एवं जागरूकता कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापरम के सचिव गौतम भट्ट जिला न्यायालय के द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री हिमांशु कौशल, ग्राम पंचायत निमसाडिया के सरपंच बालेन्द्र पटेल एवं सचिव भूपेन्द्र पटेल तथा पैरालीगल वालेंटियर ऋचा शर्मा सम्मिलित हुये। हिमांशु कौशल द्वारा शिविर में उपस्थित आमजन को मध्यप्रदेश अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
जिसके अंतर्गत पीडित व्यक्ति या उसके परिजन को प्रतिकर स्वरूप परिवार में आय अर्जित करने वाले के जीवन की हानि (मृत्यु) होने, भ्रूण की हानि होने शरीर में 100 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता होने, महिला की प्रजनन क्षता की स्थायी क्षति होने, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर गंभीर चोट अथवा शल्क किया होने की दशा में सामूहिक बालात्कार, अव्यस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध एसिड अटैक से 40 प्रतिशत एवं उससे कम कुरूपता होने
की दशा में प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान होने की जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौतम भट्ट ने आमजन से अपील की गई वे उक्त योजना का लाभ उठायें एवं इसकी जानकारी अन्य लोगों को भी बतायें।
Contact info : narmadasamay@gmail.com / +917974372722