टीकमगढ़। कलेक्टर श्री अवधेश शर्मा के निर्देषानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शोभाराम रोशन के निर्देशन तथा सिविल सर्जन डॉ अमित शुक्ला के मार्गदर्शन में नववर्ष के प्रारम्भ में ज़िला चिकित्सालय में कोट्पा अधिनियम 2003 के तहत अमल में लाने हेतु गुटखा खाने वाले स्टाफ एवं कर्मचारियों पर जुर्माना की कार्यवाही कर शुरुआत की गई, जिसमें फार्मासिस्ट, वार्ड बॉय सफाई सुपरवाइजर आदि की राशिद काटी गई। इसके साथ ही गुटखा एवं नशीले पदार्थों को अस्पताल में खाने और लाने वाले 12 लोगों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई। जिला नोडल अधिकारी कोटपा कानून डॉ डीएस भदौरिया, सहायक प्रबन्धक डॉ सिद्धार्थ रावत, डॉ अंकुर साहू, जिला अस्पताल की इंटरनल कमिटी डॉ विनय सोनी ने बताया कि जो लोग सेवन करते या गुटका एवं नशीले पदार्थ लाए हुये पाये गये उन लोगों की राशिद काटी गई तथा इसके सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को लेकर आम जनता को जागरूक किया गया। इस दौरान अस्पताल में आये सभी मरीजों के साथ आने वाले व्यक्तियों एवं वार्ड में लोगों की गुटका तम्बाकू बीड़ी एवं अन्य नशीली पदार्थों की चेकिंग की गई एवं कोटपा रशीद काटकर 1240 रुपए की राशि जमा की गई। इस दौरान गार्ड सुपरवाइजर सद्दाम खान, दुर्गेश, विक्रम, निर्वेश एवं अन्य गार्ड उपस्थित रहे।

