टीकमगढ़। जिले में शांति सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के प्रतिवेदन पर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आगामी दो माह के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुख्य बिंदु
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट प्रतिबंधित
फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ट्विटर एक्स एसएमएस आदि पर धर्म जाति या समुदाय विशेष को लेकर भड़काऊ संदेश वीडियो ऑडियो पोस्ट करना लाइक करना अथवा फॉरवर्ड करना प्रतिबंधित।
सभी व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को अपने सदस्यों को आदेश की जानकारी देना अनिवार्य होगा।
आपत्तिजनक पोस्टर-बैनर वर्जित
किसी भी धर्म जाति समुदाय के खिलाफ पोस्टर बैनर झंडे कट आउट होर्डिंग का प्रकाशन एवं प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
रैली जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन निषिद्ध
रैली जुलूस धरना आदि में लाठी तलवार भाला डंडा जैसे हथियार या पेट्रोल केरोसिन तेजाब जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलना सख्ती से मना होगा।
त्योहारों पर विशेष प्रतिबंध
गणेश उत्सव पर्यूषण पर्व और नवरात्रि के दौरान खुले में मांस मछली की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
भड़काऊ अश्लील या आपत्तिजनक गीत बजाना पूरी तरह वर्जित।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग केवल प्रशासनिक अनुमति और शासन के मानकों के अनुसार ही किया जा सकेगा।
दंडात्मक प्रावधान
आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश दो माह तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे सहयोग करें भड़काऊ गतिविधियों से दूर रहें और जिले में शांति एवं सौहार्द्र बनाए रखने में सहभागी बनें।
Contact info : narmadasamay@gmail.com / +917974372722

