टीकमगढ़ । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना एवं आईजीपी सागर डॉ हिमानी खन्ना,डीआईजी विजय खत्री के द्वारा में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से अमानक स्तर पर ध्वनि प्रदूषण किए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन शासन की निर्धारित गाइडलाइन एवं मानक स्तर के अनुरूप सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया है। विशेष रूप से विद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए डीजे संचालन को नियमानुसार एवं निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर रखने पर बल दिया गया है। निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। इन्हीं निर्देशों के क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि भूषण पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा शहर स्थित संगम गार्डन के समीप औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दो डीजे संचालक अमानक ध्वनि स्तर पर संचालन करते पाए गए, जो शासन की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों डीजे उपकरण जप्त कर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 112/2026 एवं 113/2026 धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर संबंधित आरोपी राघवेन्द्र पिता नंदराम यादव उम्र 28 साल निवासी बड़ागांव एवं मनोज नापित पिता माखन नामित उम्र 40 साल निवासी ग्राम पपावनीके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई में रक्षित निरीक्षक ट्रैफिक कैलाश पटेल, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रवि भूषण पाठक, उपनिरीक्षक बृजेंद्र सिंह घोषी, प्रधान आरक्षक मूलचंद, आरक्षक रजत दांगी, आरक्षक आकाश पांडे एवं आरक्षक अजय पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ध्वनि प्रदूषण से जनसामान्य, विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को होने वाली असुविधा को गंभीरता से लेते हुए अमानक स्तर पर संचालित डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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