नर्मदापुरम: अवैध शराब माफिया सुरेंद्र लुटारे 1 वर्ष के लिए जिला बदर, 6 जिलों की सीमाओं से किया गया निष्कासित I
नर्मदापुरम | जिले में अवैध शराब और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक और बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा एस. थोटा के मार्गदर्शन में कुख्यात अवैध शराब विक्रेता सुरेंद्र लुटारे को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
19 आपराधिक प्रकरणों का लंबा इतिहास
कोठी बाजार (शक्ति मंदिर के पास) निवासी 45 वर्षीय सुरेंद्र लुटारे लंबे समय से पुलिस की रडार पर था। उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत कुल 19 मामले दर्ज हैं:
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अवैध शराब एवं भंडारण: 12 प्रकरण
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मारपीट: 05 प्रकरण
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जुआ: 01 प्रकरण
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छेड़छाड़: 01 प्रकरण
इन निरंतर आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस विभाग ने जिला दंडाधिकारी न्यायालय में जिला बदर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश वर्जित
जिला दंडाधिकारी नर्मदापुरम द्वारा जारी आदेश (क्रमांक 901/रीडर/2026) के तहत सुरेंद्र लुटारे को नर्मदापुरम सहित उसके सीमावर्ती 06 जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया है:
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हरदा
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बेतुल
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छिंदवाड़ा
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नरसिंहपुर
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सीहोर
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रायसेन
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्यवाही
कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को आदेश तामील करा दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जिला बदर की अवधि के दौरान अनावेदक इन जिलों की सीमाओं में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस का संदेश: आगामी समय में भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों और शराब माफियाओं के विरुद्ध इसी तरह की सख्त कार्यवाही जारी रहेगी।

पत्रकार-कुणाल पासवान
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