कोर्ट अपडेट: चोरी की कार बेचने वाले आरोपी को 4 साल का कठोर कारावास I
इटारसी के तृतीय अपर जिला न्यायालय (न्यायाधीश आदित्य रावत) ने वाराणसी निवासी आरोपी मिथलेश मौर्य को धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज इस्तेमाल करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
प्रमुख कानूनी बिंदु और सजा का विवरण
| धारा (IPC) | अपराध का विवरण | सजा | जुर्माना |
| धारा 420 | धोखाधड़ी (Cheating) | 4 वर्ष कठोर कारावास | ₹5,000 |
| धारा 471 | फर्जी दस्तावेजों का असली के रूप में प्रयोग | 2 वर्ष कठोर कारावास | ₹2,000 |
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विशेष टिप्पणी: जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। चूंकि आरोपी पहले ही 309 दिन जेल में रह चुका है, इसलिए यह अवधि उसकी कुल सजा में से कम (समायोजित) की जाएगी।
मामले की पृष्ठभूमि
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घटना: 14 फरवरी 2021 को फरियादी अमित आर्य की कार (MP 05 CA 6688) चोरी हुई थी।
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कार्यवाही: पुलिस ने आरोपी मिथलेश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर कार बरामद की थी।
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साक्ष्य: अभियोजन पक्ष (सीनियर एजीपी राजीव शुक्ला) ने 18 गवाहों और 32 दस्तावेजों के आधार पर दोष सिद्ध किया।
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फैसला: कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने चोरी की कार को फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) दिखाकर धोखाधड़ी से बेचा था।
अन्य विवरण: साक्ष्यों के अभाव में आरोपी के चार अन्य साथियों को बरी कर दिया गया है। दोषी मिथलेश मौर्य को सजा काटने हेतु नर्मदापुरम जिला जेल भेज दिया गया है।
पत्रकार-कुणाल पासवान
Mob-7581988260

