नर्मदापुरम कलेक्टर कार्यालय परिसर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू: ज्ञापन के लिए केवल 5 लोगों को अनुमति, हथियार व भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक I
नर्मदापुरम:कलेक्टर कार्यालय परिसर की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति के बचाव और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। परिसर में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजेश कुमार शुक्ला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (1) (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।
ज्ञापन और रैली के लिए नए नियम
जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति या संगठन बिना पूर्व अनुमति के ज्ञापन नहीं सौंप सकेगा। अनुमति पत्र में आयोजक सहित केवल 5 व्यक्तियों के नाम, पते और मोबाइल नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। इन 5 अधिकृत लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का परिसर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।
इसके अलावा, पुलिस को बिना पूर्व सूचना दिए किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस या वाहन रैली का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। अनुविभागीय अधिकारी (SDO) की लिखित अनुमति के बिना रैली या जुलूस निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इन चीजों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
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अस्त्र-शस्त्र एवं ज्वलनशील पदार्थ: परिसर में लाठी-डंडा, पत्थर, बारूद, पटाखे, पेट्रोल या किसी भी प्रकार का हथियार लाना सख्त मना है।
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वाहनों का प्रवेश: कलेक्टरेट परिसर में भारी और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
उल्लंघन पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शासकीय आयोजनों, ऑन-ड्यूटी सरकारी कर्मचारियों, पुलिस बल और मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई सामान्य नागरिक, संस्था या समूह इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि आम जनता की जानकारी के लिए इस आदेश को जिले के सभी प्रमुख शासकीय कार्यालयों और पुलिस थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए।
-पत्रकार कुणाल पासवान, इटारसी

